एनजीटी अवधि में अवैध बालू उठाव, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध जिला प्रशासन सख्त

सरायकेला-खरसावां, 31,अगस्त, 2026
सोमवार (भाग्य सागर)
उपायुक्त के निर्देशानुसार जिले में अवैध बालू खनन, उठाव एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने
के उद्देश्य से सम्बन्धित विभागीय अधिकारी एवं कर्मी सक्रिय हो गए हैं।
इसी क्रम में आज सालडीह के बालू उठाव स्थल तक जाने वाले मार्ग को बंद कराया गया। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं तथा स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के संज्ञान में आने के पश्चात उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित स्थल पर जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के क्रम में खान निरीक्षक द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल पर किसी व्यक्ति अथवा वाहन को अवैध रूप से बालू का उठाव अथवा खनन करते हुए नहीं पाया गया। हालांकि, प्राप्त सूचनाओं एवं स्थल से अवैध बालू उठाव की संभावना को देखते हुए, ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा भविष्य में अवैध उठाव एवं परिवहन की संभावना को रोकने के उद्देश्य से बालू उठाव स्थल तक जाने वाले मार्ग को बंद कराया गया।
एनजीटी द्वारा निर्धारित अवधि एवं लागू प्रावधानों के दौरान बालू का अवैध उठाव, खनन, भंडारण एवं परिवहन प्रतिबंधित है। सभी संबंधित व्यक्तियों एवं वाहन संचालकों को निर्देशित किया गया है कि बिना वैध अनुमति एवं आवश्यक परिवहन चालान के किसी भी प्रकार का बालू उठाव अथवा परिवहन नहीं करें। निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन कर बालू का उठाव, भंडारण अथवा परिवहन करते पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


