Seraikella : निजी भूमि पर सरहुल आयोजन का विवाद : न्यायालय आदेश के बावजूद कार्यक्रम, प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग…

बिष्णु पद महापात्र 📲 9471102055 (wa)
सरायकेला : सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल अंतर्गत गोलचक्कर समीप ग्राम शाहेरबेड़ा की कथित विवादित भूमि पर सरहुल पर्व के आयोजन को लेकर याचिकाकर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्देशों के बावजूद निजी रैयती भूमि पर आयोजन किया जाना गंभीर विषय है।
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सूर्य पद महतो एवं जय महतो ने स्पष्ट किया कि वे किसी समुदाय की आस्था या पर्व-त्योहार का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी खतियानी भूमि पर वैध अधिकार की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित भूमि खाता संख्या–52 के खेसरा संख्या 395, 397 एवं 403 तथा खाता संख्या–13 के खेसरा संख्या 404 में दर्ज है, जिसके सभी वैध दस्तावेज, लगान रसीद एवं प्रमाण उनके पास उपलब्ध हैं।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इस संबंध में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में दायर रिट याचिका (सिविल) संख्या 1868/2026 पर 20 मार्च 2026 को पारित आदेश में अनुमंडल पदाधिकारी, चांडिल को दस्तावेजों की जांच कर प्रथम दृष्टया स्वामित्व सिद्ध होने पर भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था।
उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2025 में उक्त भूमि के एक हिस्से का अधिग्रहण एनएचएआई द्वारा किया गया था, जबकि शेष भूमि उनके पूर्वजों की रैयती संपत्ति है। इसके बावजूद सरहुल कमेटी द्वारा उस पर दावा करना अनुचित है।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि न्यायालय के आदेश और प्रशासन को दिए गए आवेदन के बावजूद 21 मार्च 2026 को संबंधित भूमि पर सरहुल पर्व का आयोजन किया गया। इस संबंध में उन्होंने चांडिल थाना प्रभारी को आवेदन देकर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।
प्रेस वार्ता में उपस्थित लोगों ने कहा कि वे सरहुल जैसे पारंपरिक और सम्मानित पर्व का पूर्ण सम्मान करते हैं, लेकिन किसी की निजी भूमि पर बिना अनुमति आयोजन करना उचित नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर वैध भूमि अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
